मेवाड़ समाचार
राजस्थान में डीग जिले के गोपालगढ़ में 2011 में हुए दंगा मामले में सह आरोपी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर की एडीजे-4 अदालत से 13 से 25 अक्टूबर तक लंदन में आयोजित होने वाली इंवेस्टर मीट और रोड शो में शामिल होने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी है।
गौरतलब है कि गोपालगढ़ में हुए दंगा मामले में अदालत से भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेढ़म, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर 2013 को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतों और एक लाख के मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी जिसमे शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना बे देश से बाहर नहीं जाएंगे।
लेकिन मुख्यमंत्री शर्मा अदालत से पूर्वानुमानित लिए बगैर 9 सितंबर को राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा पर चले गए थे ।
जिस पर एडवोकेट सांवरमल चौधरी की तरफ से सीएम की अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया गया था। इस पर अदालत ने सीएम और सीबीआई से जवाब मांगा है।
इस बीच पूर्व मंत्री जाहिदा खान की ओर से अधिवक्ता एके जैन ने अदालत में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा है कि अग्रिम के बाद उन्हें नियमित जमानत भी मिल चुकी है इसलिए अदालत की बिना पूर्वानुमति के भारत से बाहर जाने की शर्त को विलोपित किया जाना न्यायोचित है।
Author: mewadsamachar
News
