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कोटडी के तालाब से अतिक्रमण हटाने के आदेश, विष्णु वैष्णव कि याचिका पर एनजीटी ने दिया फैसला

मेवाड़ समाचार

कोटड़ी  के धर्मोऊ तालाब और फतेह सागर तालाब (बड़ा तालाब) में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। 9 जुलाई, 2025 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति श्री शिव कुमार सिंह और डॉ. ए सेंथिल वेल की पीठ ने आवेदक कोटड़ी निवासी विष्णु कुमार वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।

अधिकरण ने मुख्य रूप से तीन गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तालाबों में अनुपचारित सीवेज का बहाव, जल निकायों पर अवैध कब्जे, और पानी की गुणवत्ता में लगातार गिरावट। आवेदक ने शिकायत की थी कि कोटड़ी गाँव के धर्मो तालाब और फतेह सागर/बड़ा तालाब पर अवैध पट्टे दिए गए हैं और अतिक्रमण हो रहा है, जिससे ये महत्वपूर्ण जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं।

एनजीटी ने विशेष तौर पर धर्मो तालाब के संबंध में कई सख्त निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा कलेक्टर को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही, धर्मोऊ तालाब को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा। यह कार्य जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, बनेड़ा के खंड विकास अधिकारी और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) (जो इस मामले में नोडल एजेंसी होगा) की एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

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Author: mewadsamachar

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