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बहू की हत्या की आरोपित सास को आजीवन कारावास, 60 हजार रुपये का लगाया जुर्माना कोटड़ी थाने का मामला

मेवाड़ समाचार

विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने गुरुवार को कोटड़ी थाना क्षेत्र के बहू की हत्या के मामले में आरोपित सास प्यारी देवी को आजीवन कारावास के साथ 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक अदिती सेठिया के अनुसार, 20 अक्टूबर 2017 को कल्याणपुरा निवासी पप्पूलाल ने कोटड़ी थाना पुलिस में ककरोलिया माफी निवासी प्यारी बाई पत्नी राजूलाल तेली और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि परिवादी की बहन निर्मला उर्फ निरमा कुमारी की शादी मनीष कुमार तेली से हुई थी और पति, ससुर राजू लाल तेली तथा सास प्यारी देवी द्वारा उसे लगातार दहेज और अन्य प्रलोभनों के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

20 अक्टूबर 2017 से लगभग 18 दिन पहले निर्मला के ससुर ने फोन कर कहा कि घर पर काम है, इसलिए निर्मला को ककरोलिया माफी भेज दिया गया। 16 अक्टूबर 2017 को निर्मला को मारकर गांव के पास कुए में फेंक दिया गया। परिवार को गलत जानकारी दी गई कि निर्मला कहीं और चली गई। बाद में उसकी लाश कुए में तैरती मिली और शव पर चोट के निशान पाए गए।

पुलिस ने दहेज प्रताडऩा और दहेज हत्या का केस दर्ज कर जांच की। अनुसंधान के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 37 दस्तावेज और 16 गवाहों को पेश कर आरोप सिद्ध किए। सुनवाई पूरी होने पर गुरुवार को न्यायाधीश ने सास प्यारी देवी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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Author: mewadsamachar

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