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पत्नी को जिंदा जलाकर मारा, अब एडीजे कोर्ट ने हत्यारे पति को सुनाई फांसी की सजा

मेवाड़ समाचार

उदयपुर में मावली एडीजे कोर्ट ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी के हत्यारे पति को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने पत्नी को जिंदा जला दिया था। कोर्ट का कहना है कि यह अपराध केवल पत्नी नहीं बल्कि मानवता के साथ है।

मावली अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने इस मामले में वल्लभनगर तहसील के नवानिया गांव का निवासी किशनदास को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट का कहना था कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और आरोपी किशनलाल को सुधारने या उसे फिर से समाज में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है।

8 साल पुराना मामला

बता दें कि यह मामला 24 जून 2017 का है। आरोपी अपनी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर ताना मारता था और उसे अपने लायक नहीं बताता था। ऐसे में उसने पत्नी की हत्या की खौफनाक साजिश रची।

आरोपी पति ने पत्नी से कहा कि वह एक ऐसी दवाई लाया है, जिससे उसका रंग गोरा हो जाएगा। इसके बाद पति की बात को मानकर पत्नी ने अपने पूरे शरीर में उस दवा को लगा लिया, इसके बाद आरोपी अगरबत्ती उसके पास लेकर लाया, ऐसे में ज्वलनशील पदार्थ ने आग पकड़ ली इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

वहीं सास-ससुर ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दर्ज कराया था। ऐसे में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है।

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Author: mewadsamachar

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