मेवाड़ समाचार
भीलवाड़ा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने विवाहिता की कुएं में डालकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। मामले की सुनवाई में कोर्ट को दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या की धाराओं में आरोप प्रमाणित नहीं मिले।
मामले में कोर्ट ने कोर्ट ने गत 24 अप्रैल को सजा के बिंदू पर फैसला सुरक्षित रखा था। लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने बताया- 20 अक्टूबर 2017 को मंगरोप के कल्याणपुरा निवासी पप्पू पुत्र अमरचंद तेली ने कोटड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन निरमा उर्फ निर्मला (18) की लाश ककरोलिया माफी के पास कुएं में मिली। उसके पेट पर रस्सी से करीब 20 किलो वजनी पत्थर बंधा हुआ था। शरीर पर भी चोटों के निशान थे।
दहेज प्रताड़ना ओर दहेज हत्या में मामला दर्ज
कोटड़ी पुलिस ने पप्पू तेली की रिपोर्ट पर निरमा के पति मनीष तेली, ससुर राजेन्द्र तेली, सास प्यारी बाई और फूफा जगदीश के भादस में 498 ए दहेज खिलाफ प्रताड़ना, 304 बी दहेज हत्या और विकल्प के तौर पर 302 के तहत मामला दर्ज किया था। मनीष और प्यारी बाई के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।
38 दस्तावेज और 19 गवाह कोर्ट में किए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए 38 डॉक्यूमेंट्स और 19 गवाह कोर्ट में पेश किए थे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मनीष तेली पर पत्नी निरमा की हत्या के आरोप प्रमाणित मानते कोटड़ी थाना क्षेत्र के ककरोलिया माफी निवासी मनीष पुत्र राजेन्द्र कुमार तेली को उसकी पत्नी निरमा उर्फ निर्मला की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास ओर 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Author: mewadsamachar
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